*दुष्कर्म के जुर्म में सात साल कारावास की सजा*
*अमूल रत्न न्यूज़ संवादाता गोरखपुर की रिपोर्ट*
*गोरखपुर*/दुष्कर्म करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश रामकृपाल ने राजघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिद्दीकी कटरा घंटाघर निवासी अभियुक्त जुनेद अहमद को 7 साल के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र यादव एवं प्रमोद मौर्य का कहना था कि अभियुक्त जुनेद अहमद वादिनी के घर पारिवारिक संबंध के नाते आता जाता था। 20 अप्रैल 2002 को अभियुक्त वादिनी की गैर मौजूदगी में वादिनी के घर गया और उसकी लड़की को डरा धमाका कर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म भी किया।

