“लखनऊ। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद यूपी की योगी सरकार ने महामारी एक्ट लागू करने के साथ ही पाबन्दिशों जारी कर दी है। इसके मुताबिक नाईट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं एवं मालवाहक वाहनों समेत एंबुलेंस आदि को आने-जाने की इजाजत है। कोविड-19 से जुड़े पुलिसकर्मी और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनके आईडी के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी। मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग को भी सख्ती से लागू करवाने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
यह भी पढें : – UP Berojgari Bhatta: बेरोजगारों को 1500 रुपये का हर महीने भत्ता देगी सरकार, ऐसे करें आवेदन
यह भी पढें : – Weather Alert: उत्तर प्रदेश में बढ़ी ठंड, इन शहरों में वायु प्रदूषण बना चुनौती
यह भी पढें : – UPTET Admit Card 2021: आज जारी होंगे UP TET के एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड
गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर लोग मास्क जरुर लगाएंगे। जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस लगातार इस बाबत सतर्क रहेगी। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान नहीं देगा। मास्क नहीं तो सामान नहीं इस संदेश के साथ व्यापारियों को जिला प्रशासन लगातार जागरुक कर रहा है। इसके अलावा बंद स्थानों पर शादी समारोह और दूसरे कार्यक्रम में एक साथ 200 से अधिक लोगों को इकट्ठा या आमंत्रित नहीं किया जा सकता है और सभी लोगों को मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना जरूरी है। खुले स्थानों पर कैपेसिटी का 50 फ़ीसदी तक अतिथियों को इनवाइट किया जा सकता है। यहां भी सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी और मास्क के नियमों का पालन करना है।”