
*प्रेस नोट*
*दिनांक- 29.10.2024*
*सराहनीय कार्य जनपद सुलतानपुर पुलिस*
एन्टीकरप्शन मीडिया न्यूज संवाददाता
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके हत्या के आरोपीगण 1 अमन तिवारी पुत्र विनय तिवारी 2. किशन कुमार तिवारी पुत्र विनय तिवारी 3. शशिकला तिवारी पत्नी विनय तिवारी निवासीगण ग्राम नौखेपुर थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर को सजा सुनायी गयी ।
पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय ASJ-4 कोर्ट द्वारा थाना गोसाईगंज से संबन्धित आरोपी 1 अमन तिवारी पुत्र विनय तिवारी 2 किशन कुमार तिवारी पुत्र विनय तिवारी 3 शशिकला तिवारी पत्नी विनय तिवारी निवासीगण ग्राम नौखेपुर थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 29.10.2024 को अभियुक्तगण उपरोक्त को *मु0अ0स0 447/2019 धारा 147/148/149/302/504/506 भादवि के अर्न्तगत अभियुक्त उपरोक्त को सश्रम आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।*
*घटना का संक्षिप्त विवरणः-*
प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 16.07.2019 समय 12.27 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी मुकदमा के पति को अभियुक्त गण द्वारा मोटर साइकिल से शौच के लिये जाते समय बाँका कुल्हाड़ी , डण्डा व तमंचा से हत्या कर देना अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत मु0अ0स0 447/2019 धारा 147/148/149/302/504/506 भादवि से संबन्धित अमन तिवारी , किशन कुमार तिवारी , शशिकला तिवारी जनपद सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक नि0 भगवती प्रसाद यादव द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 10.02.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।
*मीडिया सेल*
*जनपद सुलतानपुर*