➡️महिला सिपाही संग दुष्कर्म करने के आरोपी सिपाही का जमानत निरस्त
संत कबीर नगर । महिला सिपाही के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी सिपाही का जमानत प्रार्थना पत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल की कोर्ट ने निरस्त कर दिया । आरोपी सिपाही अभिषेक सिंह पर पुलिस लाइन में तैनात महिला सिपाही के साथ मारपीट करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है ।
यह चर्चित मामला जिले के पुलिस लाइन का है । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता महिला सिपाही ने अभियोग पंजीकृत कराया है । पीड़िता का आरोप है कि घटना दिनांक 29 जून 2022 की रात लगभग 9 बजे की है । पुलिस लाइन में तैनात सिपाही अभिषेक सिंह पुत्र बिजेंद्र बहादुर सिंह ग्राम एवं थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर का निवासी है । आरोपी ने मारपीट कर जबरन संबंध बनाया और तीन साल की उसकी पुत्री को भी मारा था । आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र का जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया । जनपद एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल की कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।
रिपोर्ट : मारुति नंदन

