
राशन कार्ड के सत्यापन का काम 30 दिनों में होगा पूरा
लखनऊ – अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों के सत्यापन 30 दिनों में पूरा किया जाएगा। अपात्र लाभार्थियों का चिह्नांकन करते हुए उनका कार्ड निरस्त किया जाएगा और नए पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इस संबंध में खाद्य आयुक्त मार्कण्डेय शाही ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने कहा कि लाभार्थियों के विवरण में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। कुछ लाभार्थी निर्धारित मानकों के अनुसार पात्रता श्रेणी में नहीं रह जाते हैं। उन्होंने बताया कि प्रचलित राशन कार्डों में अपात्र यूनिट भी सम्मिलित हैं। ऐसे अपात्र राशन कार्डधारकों के कार्डों का सत्यापन निरस्त कर, उनकी जगह पर नए पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार कार्ड जारी किया जा रहा है। सत्यापन के समय परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी आयु, निवास स्थान आदि विवरण का समावेश राशन कार्ड डाटाबेस में किया जाता है। इस संबंध में कुछ कार्डधारकों की मृत्यु या उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव के कारण संबंधित कार्डधारकों के अपात्र होने की सम्भावना बनीं रहती है। सत्यापन करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु
(विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन)
आदेश 2016 में दी गई है।