*इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के DGP को किया तलब,*
आदेश का पालन करने में देरी की अधिकारियों की टैक्टिस पर हाईकोर्ट सख्त,
कोर्ट ने कहा पांच साल बीते, वादकारी को नहीं मिला फैसले का लाभ,
कोर्ट आदेश का पालन करने में देरी की टैक्टिस अपनाना राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण,
कहा नोटिस जारी होने से स्पष्ट है कि आदेश की जानकारी सरकार को हो चुकी है,
कोर्ट ने कहा उम्मीद की जाती है कि आदेश का पालन किया जायेगा,
2017 में फैसला हुआ,पांच साल बीतने के बाद भी गरीब वादकारी को फैसले का लाभ नहीं मिला,
विपक्षी डी आई जी स्थापना प्रयागराज राकेश शंकर 31मार्च 21को सेवानिवृत्त हो गए,
मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति के फैसले का पालन नहीं किया गया,
कोर्ट को हलफनामा दाखिल कर नहीं बताया जा सका कि विपक्षी सेवानिवृत्त हो गया है,
कोर्ट ने डी जी पी मुकुल गोयल को पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए दिया आदेश,
डी आई जी स्थापना के न होने पर 21अप्रैल को हाजिर होने का दिया निर्देश,
याची आलोक कुमार की ओर से अवमानना याचिका,
जस्टिस सरल श्रीवास्तव की एकल पीठ ने दिया आदेश।

