*शादी समारोह में 100 लोगों की अनुमति, स्वीमिंगपुल व जिम बंद*
जिले में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या एक हजार पार कर गई है। जिसके चलते जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन को जारी कर दिया है। स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क और जिम बंद रहेंगे। शादी समारोहों में अधिकतम 100 लोग उपस्थित रह सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित होगी। शासन की ओर से कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत पहले रात 11 से सुबह पांच बजे तक रात्रि कालीन कफ्र्यू प्रभावी था। लेकिन कोरोना के केस बढ़ने से रात 10 से सुबह छह बजे तक प्रभावी कर दिया गया था। शासनादेश में इस बात का उल्लेख था कि कोरोना संक्रमण के मामले एक हजार से अधिक होने पर कुछ और कड़े प्रतिबंध किए जाएंगे। जिले में यह संख्या पार होने के बाद शुक्रवार से प्रतिबंध प्रभावी हो गए हैं। बंद स्थानों पर शादी समारोहों में एक बार में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। उन्हें अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा और दो गज की दूरी का पालन करना होगा। प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। पुरातत्व विभाग के स्मारक और क्लबों में कोविड हेल्ड डेस्क सथापित करना होगा। मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क और जिम बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, होटल के रेस्टारेंट एवं खाने-पीने के स्थल, सिनेमा हाल 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे। यहां कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। धार्मिक स्थलों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा और मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाएगा।

