पशुवध के फोटो,वीडियो वायरल करने पर लगा प्रतिबंध।ईद पर भोपाल में 42 जगह कर सकेंगे कुर्बानी, शाम 4 बजे के बाद रोक
आज10 जुलाई को बकरीद है।
इसे लेकर भोपाल प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है।
राजधानी में ईद पर 42 जगहों पर कुर्बानी की जा सकेगी।
शहर में टेंपरेरी स्लॉटर हाउस बनाने के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सशर्त परमिशन दी है।
10 से 12 जुलाई तक इन स्लॉटर हाउस में कुर्बानी हो सकेगी।
स्लॉटर हाउस नगर निगम बनाएगा।
कुर्बानी करते हुए कोई भी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
अगर ऐसा होता है तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।
शाम 4 बजे के बाद कुर्बानी नहीं की जा सकेगी।
कुर्बानी वाली जगहों पर निगरानी के लिए स्थानीय मुस्लिम नागरिकों की एक कमेटी बनाई जाएगी,
जो पुलिस और प्रशासन को सूचना देंगे।
निगम इन इलाकों में सफाई और निगरानी के लिए अलग-अलग टीम भी बना रहा है।
कुर्बानी के बाद जो कचरा निकलेगा,
उसे यह टीम तत्काल कलेक्ट करके उसका निष्पादन करेगी।
निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी कोलसानी ने बताया,
अगर तय जगह के अलावा दूसरे स्थान पर कुर्बानी की जाती है तो जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
पशुवध किए जाने वाले स्थान को चारों ओर से दीवार/टीनशेड से मजबूती से बंद किया जाए।
खुले स्थान में पशुवध नहीं होगा।
पशुवध के लिए परिसर में तंबू की व्यवस्था की जाए।
कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जाए,
जिससे दो संप्रदायों के बीच वैमनस्यता या साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो।
पशुवध गृह में प्रतिबंधित पशुओं का वध नहीं किया जाए।
केवल उन्हीं पशुओं का वध किया जाए,
जो नगर निगम (पशु चिकित्सा) के सक्षम अधिकारी द्वारा वैध करने योग्य प्रमाणित किए गए हों।
पशुवध इस प्रकार किया जाए कि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की शिकायत करने का मौका न हो।
भोपाल में इन स्थानों पर कुर्बानी की परमिशन
मस्जिद मदारुल मुहाम परिसर गिन्नौरी,
नूरमहल पायगा परिसर, बड़ा मकबरा गणगौर वाली बावड़ी काजी कैम्प कबाड़खाना,
मुफ्ती साहब का बाग मस्जिद परिसर,
पंचायती मस्जिद परिसर इस्लामपुरा,
मस्जिद पिंडारान परिसर घोड़ा नक्कास,
टीटी नगर जवाहर चौक भदभदा मस्जिद परिसर, कब्रिस्तान बड़ा बाग,
गांधी नगर जामा मस्जिद परिसर,
पुल बोगदा ग्लू फैक्ट्री के पीछे परिसर,
भारत टॉकीज पुराना मसलख परिसर में,
सूफिया मस्जिद अहमदाबाद पैलेस कोहेफिजा परिसर,
मस्जिद बीबी नियाज फतिमा शाहमीरी हरी मजार परिसर करोंद,
मस्जिद आरिफ नगर,
मस्जिद पिपलानी के परिसर,
ताजुल मसाजिद परिसर,
मस्जिद तरजुमेवाली परिसर,
अब्बास नगर गोंदरमउ बड़ी मस्जिद परिसर,
मस्जिद निजामुद्दीन परिसर बीएचईएल,
मस्जिद रईस अहमद परिसर हाता रूस्तम खां,
गढ़ी वाली मस्जिद परिसर खानूगांव में कुर्बानी की जा सकेगी।
इसके अलावा चार मीनारा मस्जिद परिसर ऐशबाग,
बाग फरहत अफजा बड़ी मस्जिद परिसर,
मस्जिद एन सेक्टर गोविंदपुरा परिसर,
मस्जिद सिकंदर जहां परिसर नारियलखेड़ा,
आमवाली मस्जिद परिसर जहांगीराबाद,
गौसिया मस्जिद संजय नगर ईदगाह,
लाल मस्जिद परिसर बाग मुंसी हुसैन खां,
मस्जिद इकरा परिसर गेहूंखेड़ा कोलार रोड,
मस्जिद उस्मान गनी परिसर मोतीलाल नगर बैरसिया रोड,
जामा मस्जिद सकलैनी परिसर मयूर विहार अशोका गार्डन,
फैज मस्जिद परिसर एयरपोर्ट रोड,
इमामबाड़ा इरानियन परिसर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म क्रमांक 06,
जामा मस्जिद कैंप नं. 12 परिसर बैरागढ़ में भी कुर्बानी होगी।
जामा मस्जिद भानपुर परिसर,
मस्जिद शहीद आसिफ शाहमीरी रोशनपुरा परिसर,
मस्जिद अहले हदीस परिसर केटेग्राईज मार्केट नया कबाड़खाना,
शिया जामा मस्जिद आले मोहम्मदी परिसर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी करोंद,
रविशंकर नगर हबीबगंज थाने के सामने जामा मस्जिद परिसर, छोटी मस्जिद,
मोमिनपुरा परिसर जेलबाग रोड जिंसी,
मस्जिद अखाड़े वाली मोमिनान गरम गड्डा परिसर,
मस्जिद अहमदपुर परिसर में भी अस्थायी पशुवध गृह बनाने की सशर्त अनुमति दी गई है।

