कार्यालय अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) / जिला कृषि अधिकारी, महराजगंज द्वारा चौधरी खाद भंडार लेहड़ा बाजार को हुई निलंबन कार्यवाही
महराजगंज,विकास खंड वृजमनगंज लेहड़ा बाजार में दि.10/8/025को मे० चौधरी खाद भण्डार, प्रो०- पंकज चौधरी पुत्र उधम सिंह का सोशल मीडिया पर एक वीडियो पाया गया है, जिसमें यह दिख रहा है कि ओवर रेटिंग की शिकायत किये जाने पर आपके द्वारा अपने उर्वरक प्रतिष्ठान पर एक कृषक को अपशब्द बोलते हुए उससे दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनके द्वारा मानवीय संवेदनाओं का जरा सा भी ध्यान नही रखा गया है। प्रथम दृष्टया मेसर्स का यह कृत्य अत्यन्त ही अशोभनीय व घोर आपत्तिजनक है।
अत एव उर्वरक निबंधन संख्या-DAO/MHG/2945 निलम्बित करते हुए आपको निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण यथावश्यक साक्ष्य सहित पत्र प्राप्ति से एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें। समयान्तर्गत स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि उक्त सम्बन्ध में आपको कुछ नही कहना है और आपके विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 व आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। अग्रिम आदेश तक फर्म के द्वारा उर्वरकों की खरीद / बिक्री प्रतिबन्धित रहेगा।इसकी कुछ प्रविष्टियां सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
समस्त थोक उर्वरक विक्रेता, जनपद-महराजगंज को इस निर्देश के साथ कि अग्रिम आदेश तक उक्त फर्म को उर्वरकों की आपूर्ति नही करेंगे।
उप कृषि निदेशक, महराजगंज।
उप जिलाधिकारी, फरेन्दा।
संयुक्त कृषि निदेशक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।संयुक्त कृषि निदेशक (उर्वरक), उ०प्र०, लखनऊ।
मुख्य विकास अधिकरी, महराजगंज। जिलाधिकारी, महराजगंज।जिला कृषि अधिकारी महराजगंज को भेजा गया है।