उत्तर प्रदेश की रहने वाली यूट्यूबर हीर खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. आपको बता दें, यूट्यूबर हीर खान दो साल से जेल में बंद हैं. उन पर देशद्रोह समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमें दर्ज है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.
क्या है पूरा मामला-
यूट्यूबर हीर खान का नाम सना खान भी है. हीर खान पर यूट्यूब पर हिन्दू देवी देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करने और वीडियो अपलोड करने का आरोप है. खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के नूरल्ला रोड निवासी हीर खान पर धर्म विशेष के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है.
जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच और खुल्दाबाद पुलिस ने 22 अगस्त 2020 की शाम को हीर खान को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में उससे चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी थी. इसके बाद उन्हें नैनी जेल भेज दिया गया था. तभी से वह प्रयागराज के नैनी सेंट्रल में बंद हैं. हीर खान के खिलाफ धारा 153ए, 153बी, 295ए, 298, 505(1)(बी), 505(2), 124ए, 120बी, 34 आईपीसी 66, 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. कोर्ट ने उन्हें महिला होने और कोई क्रिमिनल हिस्ट्री न होने के आधार पर जमानत दी है.
कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
कोर्ट ने हीर खान को सोशल मिडिया पर किसी भी तरह का आपत्तिजनक कंटेंट डालने से मना किया है. कोर्ट ने किसी भी तरह के फोटो या वीडियो पोस्ट करने पर रोक लगाई है. साथ ही कोर्ट ने उन्हें किसी भी धर्म को लेकर कोई भी टिप्पणी न करने की हिदायत दी है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उन्हें मुकदमे के ट्रायल में पूरी तरह से सहयोग करने का भी निर्देश दिया है.

