नहर की पटरिओ पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर सिचाई विभाग की दूसरी नोटिस जारी
महराजगंज अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड प्रथम द्वारा शिकारपुर नहर की दायीं बायीं पटरियों पर अतिक्रमण करने वाले 82 लोगों के खिलाफ खाली करने की नोटिस जिलेदार तृतीय अजीत कुमार द्वारा सिचाई विभाग के कर्मचारी से शिकारपुर दुकानदारों को भेजवाया गया।बताते चलें की विगत कई वर्षों से सिचाई विभाग नहर की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी करता है लेकिन विभागीय मिलीभगत से आदेश ठण्डे बस्ते मे बंद कर दिया जाता है।और फिर विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की सह पर अतिक्रमण जारी रहता है घटने के बजाय बढ़ना प्रारम्भ हो जाता है जिससे मोटी कमाई होती रहती है।इतना ही नहीं यहाँ तक की खाना पूर्ति के लिये मुकदमा भी कर दिया जाता है जिसको उजागर करने के लिये स्थानीय लोगों ने कई अखबारों मे खबर को प्रकाशित भी करवाया था।लेकिन हुआ यूं की कागजी खाना पूर्ति ही हुआ. अगर सिंचाई बिभाग कुम्भ कर्णीय नींद से पहले जगी होती तो आज पक्की दिवारें,अन्य अतिरिक्त अतिक्रमण ना होता।लेकिन देर आये दुरुस्त आये वाली कहानियों को चरितार्थ कर सिचाई बिभाग ने फिर एक बार और अतिक्रमण को लेकर नोटिस 2/2/023 में जारी कर दिया जिसमें एक सप्ताह का समय दिया है अतिक्रमण हटाने के लिये. जिसमें बताया गया है कि अतिक्रमण कैनाल एक्ट1873 धारा70 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।अगर अतिक्रमण पुलिस बल व जेसीबी के माध्यम से विभाग हटवायेगा तो टोटल खर्च दुकानदार से वसुल किया जायेगा।

