
व्हाट्सएप का बयान- हमारी पॉलिसी मानने को कोई बाध्य नहीं, SC ने कहा- इसे 5 अखबारों में विज्ञापन देकर बताइए
व्हाट्सएप ने आज सुप्रीम कोर्ट में बताया कि लोग उसकी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से बाध्य नहीं हैं और ना ही नए डेटा कानून आने तक ऐप के काम पर असर होगा. इस पर कोर्ट ने व्हाट्सएप को निर्देश दिए कि वह इस बारे में 5 नेशनल अखबारों में कम से कम 2 बार फुल पेज विज्ञापन दे, जिससे लोगों को इस बारे में पता चल सके.
व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कंपनी को यह निर्देश दिए. उधर, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संसद के बजट सत्र में एक नया विधेयक पेश किया जाएगा. इस मामले की सुनवाई जस्टिस के एम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सी टी रवि कुमार की बेंच कर रही है.