
*बैंक स्टाफ पूर्व ग्राम प्रधान प्रधान पति पर मुकदमा दर्ज करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश*
*अमूल्य रत्न न्यूज़ संवाददाता गोरखपुर की रिपोर्ट*
*तत्कालीन ग्राम सचिव के ऊपर कठोरतम विभागीय कार्रवाई करने का जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को दिया निर्देश*
बैंक की मिलीभगत से ग्यारह लाख से अधिक कराया गया भुगतान
गोरखपुर – पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड भटहट के अंतर्गत ग्राम पंचायत करमहा बुजुर्ग के पूर्व ग्राम प्रधान व प्रधान पति बैंक स्टाप के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव के ऊपर कठोरतम विभागीय कार्यवाही करने का डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर को निर्देशित किया उक्त ग्राम सभा में 112 आवास व सुलभ शौचालयो का बैगर निर्माण कार्य कराए ही बैंक की मिलीभगत से भुगतान कराया गया 112 में से 60 व्यक्ति उक्त ग्राम सभा के निवासी ही नहीं है उनका भी आवास व सुलभ शौचालय उक्त ग्राम सभा में दिखाया कर भुगतान कराया गया। ग्राम निधि से 1168000 भुगतान की शिकायत पर जिलाधिकारी विजय किरन आनंद ने त्रिय सदस्यीय टीम गठित कर जांच करने के लिए सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) विकास खंड पिपरौली जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जांच कराया गया जांच टीम द्वारा पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी पूर्व प्रधान पति मनोज कुमार ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।जांच समिति तीन सदस्यों के समक्ष पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी व ग्राम प्रधान पति मनोज कुमार ग्राम पंचायत करमहा बुजुर्ग द्वारा स्वीकार किया गया कि जिन चेको के माध्यम से भुगतान किया गया है उनके ऊपर हस्ताक्षर हमारे हैं जांच टीम ने स्पष्ट किया कि ग्राम निधि के खाता संख्या से जिन 112 चेको के माध्यम से 1168000 (इग्यारह लाख अड़सठ हजार) पूर्व ग्राम प्रधान व ग्राम प्रधान पति द्वारा निजी स्वार्थवश बैंक कर्मचारियों की मिली भगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया।साथ ही तत्कालीन ग्राम सचिव समय-समय पर रोकड वही एवं बैंक स्टेटमेन्ट नियमित रूप दिखाई गई हैं।
112 चेको के माध्यम 1168000/- का भुगतान किया गया।
उक्त दोषी पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी पूर्व प्रधान पति मनोज कुमार एवं बैंक शाखा भटहट गोरखपुर के भुगतान से सम्बन्धित बैंक कार्मिकों के विरुद्ध क्षेत्रीय थाने पर मुकदमा दर्ज कराई गई तथा तत्कालीन सचिव,ग्राम पंचायत अधिकारी फिरदौस के विरूद्ध अनुशासनात्मक विभागीय कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया।