
मुकदमों की पैरवी न करने वाले मुलजिम पर किया जाए 82,83 की कार्यवाही – जिलाधिकारी
गोरखपुर – जिलाधिकारी व एसएसपी ने कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन के साथ बैठक कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश लंबित मुकदमों में गवाहों का बयान लेकर जल्द से जल्द कराया जाए निस्तारण जिससे वादी को न्याय संगत मिल सके न्याय गोरखपुर जनपद में भूमि विवाद निस्तारण, आपसी रंजिश,अपराध रोकथाम,विवेचना निस्तारण, अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु पाबंदी की कार्यवाही,गुंडाएक्ट, जिलाबदर आदि की समीक्षा की।
अपराधियों पर सतर्क दृष्टि बनाए रखने को कहा। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न,पास्को एक्ट,हत्या, बलात्कार,अपहरण,दहेज प्रथा आदि प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
पॉस्को अधिनियम वाले मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए शीघ्र निस्तारित कराएं। उन्होंने कहा कि अपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएं साथ ही जिन व्यक्तियों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं उनका शत प्रतिशत तामिला कराया जाए।
बैठक में उन्होंने अवैध शराब के विरुद्ध संयुक्त रूप से अभियान चलाकर कार्यवाही करने को कहा। जघन्य अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि जिन अपराधियों को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
वह 6 माह तक जिले से बाहर रहे यह व्यवस्था सभी थानाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 1266 जघन्य अपराधों के मुकदमे न्यायालयों में लंबित है जिनमें 600 से अधिक है मुलजिम अपने मुकदमे की पैरवी करने नहीं आते हैं ऐसे मुलजिम के खिलाफ 82 व 83 की कार्रवाई कराई जाये जिससे मुलजिम 82 व 83 से बचने के लिए अपने मुकदमों की पैरवी करने न्यायालय आएगा अभियोजन पक्ष को वादी को न्याय संगत न्याय दिलाने का कारगर कदम उठाना चाहिए जिससे वादी को जल्द से जल्द न्याय मिल सके बैठक में जिलाधिकारी विजय किरन आनंद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन ताड़ा सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव एसपीओ वी डी मिश्रा सहित अभियोजन अधिकारी मौजूद रहे।