👉 अमूल्यरत्न न्यूज संवाददाता
👉 देवघर एयरपोर्ट मामले में मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे को राहत,
झारखंड HC ने केस को खारिज कर पुलिस को लगाई फटकार
झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ देवघर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) कार्यालय में जबरन घुसने और कर्मियों पर हवाई अड्डे से उनकी चार्टर्ड उड़ान को मंजूरी देने के लिए दबाव बनाने के आरोप में पिछले साल दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है।प्राथमिकी को ‘दुर्भावनापूर्ण’ करार देते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत अन्य को इस मामले में राहत दी है।
न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने कहा कि विमान ने एटीसी से वैध अनुमति प्राप्त करने के बाद उड़ान भरी थी और यह विमान अधिनियम, 1934 के अनुसार नियम के तहत हुआ है। इस मामले को लंबा खींचने का कोई तुक नजर नहीं आता है।
मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे ने देवघर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) कार्यालय में काम करने वाले लोगों पर अपने चार्टर्ड विमान को जल्द उड़ान भरने की अनुमति देने के लिए दबाव बनाया था। वे दुमका जिले में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए चार्टर्ड विमान से उतरे थे। जिसके बाद उनके खिलाफ प्रथिमिकी दर्ज की गयी थी।

