
यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट का आदेश, नई चयन सूची जारी करने का निर्देश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सरकार को आदेश दिया है कि वे अभ्यर्थियों की नई चयन सूची जारी करें। कोर्ट ने सामान्य श्रेणी की मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य में माइग्रेट करने का भी निर्देश दिया है।
इस फैसले के तहत, आरक्षित वर्ग के 6,800 अभ्यर्थियों की पहले जारी की गई चयन सूची को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 को जारी की गई चयन सूचियों को दरकिनार करते हुए नए सिरे से चयन सूची बनाने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी मौजूदा सहायक शिक्षक पर इस नए आदेश का विपरीत असर पड़ता है, तो मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 90 विशेष अपीलों को एक साथ निस्तारित करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने पहले 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित कर लिया था, जो कि अब कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध हो चुका है।
डबल बेंच ने 13 मार्च 2023 के सिंगल बेंच के आदेश को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि तीन महीने के भीतर नई सूची जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाए और सर्विस रूल 1981 के नियम 14 के तहत आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।
यह आदेश हजारों शिक्षकों की नौकरी को खतरे में डाल सकता है, लेकिन कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि छात्रों की शिक्षा पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।