
सुलतानपुर——–
भाजपा विधायक सीताराम वर्मा समेत आधा दर्जन आरोपियो ने एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में किया सरेंडर।
सभी की तरफ से पेश हुई जमानत अर्जी,स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने 25-25 हजार की दो जमानत व व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल किए जाने पर आरोपियो की रिहाई का दिया आदेश।
स्पेशल मजिस्ट्रेट ने जमानत की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात ही तत्काल आरोप तय किये जाने के बिंदु पर भी की सुनवाई।
कोर्ट ने सभी आरोपियो के खिलाफ भादवि की धारा-188,171 एच में किया आरोप तय।
पत्रावली साक्ष्य के लिए हुई नियत,
आगामी 11 जुलाई के मामले में साक्ष्य की कार्यवाही नियत। अगली पेशी पर गवाही के लिए वादी मुकदमा विपुल कुमार उपाध्याय होंगे तलब
बीते विधान सभा चुनाव के दौरान सीताराम वर्मा के जरिये समर्थकों की भीड़ इकट्ठा कर लम्भुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत खड्डवान गांव स्थित केशवपुर महात्मा गांधी नरेगा खेल-कूद मैदान में बिना अनुमति के 23 फरवरी 2022 को की जा रही थी नुक्कड़ सभा। तत्कालीन उड़नदस्ता प्रभारी विपुल उपाध्याय ने लम्भुआ थाने में सीताराम वर्मा के खिलाफ नामजद व अज्ञात समर्थकों पर दर्ज कराया था मुकदमा। पुलिस ने विधायक सीताराम वर्मा के अलावा प्रकाश में आये आरोपी अजय वर्मा,संतराम वर्मा,शुभम वर्मा,पवन वर्मा, रंजीत वर्मा के खिलाफ दाखिल हुई थी चार्जशीट।
काफी समय से आरोपियो की तलबी को लेकर कोर्ट से उनके खिलाफ जारी हो रहा था प्रॉसेस,लेकिन विधायक के अनुचित प्रभाव में थाना प्रभारी के जरिये जान बूझकर जारी कार्यवाही पर तामिला न कराने की बात आ रही थी सामने। कोर्ट ने पुलिस की घोर लापरवाही मानते हुए थाना प्रभारी लम्भुआ व तमिलाकर्ता को तलब करने का दिया था आदेश। कोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आये विधायक समेत अन्य ने आज किया समर्पण