*हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक*
*पैगापुर के निकट टैंकर हटाने के विवाद में फायरिंग और दो पक्षों के बीच संघर्ष का मामला*
स्थानीय संवाददाता……
सुल्तानपुर : नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पैगापुर के निकट पयागपट्टी में टैंकर हटाने को लेकर दो पक्षों के बीच हुए संघर्ष के मामले में हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी और प्रेरणा कार्रवाई पर रोक लगा दी है। गोलीकांड की घटना को छुपाते हुए पुलिस ने एक दिन पूर्व का घटनाक्रम दर्शाकर दरोगा को वादी बनाकर मुकदमा किया था।
शहर से सटे पैगापुर के निकट पयागपट्टी थाना कोतवाली नगर में टैंकर हटाने को लेकर यादव और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद हुआ था। जिस पर शांति भंग की धाराओं के तहत पुलिस ने चालान की कार्रवाई सुनिश्चित की थी। 12 नवंबर की शाम हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस की किरकिरी हुई। जिस पर 11 नवंबर के हुए विवाद को दर्शाते हुए पुलिस ने स्थानीय दरोगा को वादी बनाते हुए नगर कोतवाली में जानलेवा हमला समेत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे में कोई इंजरी नहीं होने को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया। हाई कोर्ट ने सुल्तानपुर की नगर कोतवाली पुलिस के उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए गिरफ्तारी करने से रोका है। साथ ही अभियुक्त पक्ष को कहा गया है कि विवेचना की कार्यवाही में पुलिस को हर संभव सहयोग किया जाए।

