*_सूरत कोर्ट ने तीन नाबालिग से रेप के जुर्म में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई_*
सूरत: गुजरात के सूरत शहर के एक सब्जी विक्रेता को तीन नाबालिगों से बार-बार रेप करने और उनमें से एक को गर्भवती करने के जुर्म में जिला न्यालालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
एक नाबालिग के साथ हुई घटना के बाद पुलिस जाँच में पता चला कि आरोपी ने दो अन्य नाबालिगों के साथ भी रेप किया. अदालत ने गर्भवती नाबालिग को 10.50 लाख रुपये और अन्य दो नाबालिगों को 6-6 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
सूरत शहर के एक इलाके में रहने वाली 13 साल की नाबालिग को जनवरी 2024 में पेट में दर्द हुआ. नाबालिग को बार-बार उल्टी हो रही थी. जब नाबालिग की माँ ने उससे दर्द के बारे में पूछा तो नाबालिग ने बताया कि इसी एरिया में रहने वाले और सब्जी बेचने वाले अंकल ने उसके साथ गंदा काम किया. उसने मेरी दो अन्य सहेलियों को बुलाकर उन्हें अश्लील वीडियो दिखाए और एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तो उस अंकल ने मेरे साथ गंदा काम किया.
घटना की सूचना पुलिस को मिलने पर सूरत नगर पुलिस ने उसी इलाके में रहने वाले और सब्जी बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस जाँच में पता चला कि आरोपी आलमगिरी ने दो अन्य नाबालिगों के साथ भी बलात्कार किया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर अदालत में पेश किया.
मामले में सरकारी वकील मुंजाल ब्रह्मभट्ट ने आरोपी के खिलाफ ठोक दलीलें दीं. दोनों पक्षों की दलीलों के बाद तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष पॉस्को अदालत के न्यायाधीश विनोद वी. परमार ने आरोपी आलमगिरी को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास सजा सुनाई. सरकारी वकील ने दोषी को मृत्युदंड की माँग की.
अदालत का फैसला
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने अपने पड़ोसी होने के कर्तव्य का उल्लंघन करते हुए आस-पास रहने वाली और अपने बच्चों से भी छोटी नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया है. तीनों नाबालिगों की रक्षा करने के बजाय, उसने कई बार संबंध बनाए जिससे उनमें से एक नाबालिग गर्भवती हो गई. आरोपी ने लड़कियों के साथ जघन्य और घिनौना कृत्य किया गया. सभ्य समाज में दोषी का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और उसके द्वारा किए गए घृणित कृत्य के लिए कम सजा देने का कोई विशेष कारण नहीं है.

