प्रेस विज्ञप्ति
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा की गई विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 द्वारा बिजली कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं की कतिपय मांगों को लेकर दिनांक 16.03.2023 की रात्रि 10ः00 बजे से 72 घण्टे की सांकेतिक हड़ताल करने की नोटिस के दृष्टिगत आपात विद्युत निर्वाह व्यवस्था
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 द्वारा बिजली कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं की कतिपय मांगों को लेकर दिनांक 16.03.2023 की रात्रि से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल करने के नोटिस के दृष्टिगत आपात विद्युत निर्वाह व्यवस्था सुचारू करने हेतु दिनांक 15.03.2023 को मध्यांचल (मुख्यालय) परिसर में विद्युत आपूर्ति नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जोकि दिनांक 15.03.2023 प्रातः 08ः00 बजे से अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय), मध्यांचल (मुख्यालय) लखनऊ के नियन्त्रणाधीन कार्य कर रहा है। नियन्त्रण कक्ष के कन्ट्रोल रूम सी0यू0जी0 नम्बर एवं ई-मेल आई0डी0 का विवरण निम्मवत् है:-
कन्ट्रोल रूम सी0यू0जी0 नम्बर-
9415099256
8004011536
दूरभाष -0522-2209627
ई-मेल आई0डी[email protected]
उपरोक्त के क्रम में निगम (मुख्यालय) लखनऊ के कन्ट्रोल रूम के नियन्त्रणाधीन निगम के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय, मण्डल कार्यालय, खण्ड कार्यालय में भी कन्ट्रोल रूम स्थापित किये गये है।
प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित हड़ताल के दृष्टिगत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों के परिचालन एवं एच0टी0/एल0टी0 लाइनों के अनुरक्षण कार्यों हेतु कुशल/अकुशल संविदाकर्मियों की उपलब्धता के सम्बन्ध में निगम से सम्बद्ध विभिन्न एजेन्सियों को निर्देशित किया गया है कि वह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित आन्दोलन में उनकी फर्म द्वारा अनुबन्धित कोई भी कर्मचारी प्रतिभाग ना करें। यदि कोई संविदाकर्मी आन्दोलन में प्रतिभाग करता पाया जाता है तो उसकी तत्काल सेवा समाप्त करते हुए उसके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया जाये तथा तत्काल ऐसे कर्मियों को अनुभवी एवं कुशल कर्मियों से रिप्लेस कर दिया जाये।
प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल द्वारा उपरोक्त 72 घंटे की संाकेतिक हड़ताल के दृष्टिगत निगम के सभी जिलों के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से भी आपेक्षित सहयोग हेतु अनुरोध किया गया है।
जिसके क्रम में यह अनुरोध किया गया है कि जनपद में प्रस्तावित सांकेतिक हड़ताल की सजग निगरानी की जाये।
जिलाधिकारी द्वारा कर्मठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध करायी जाये तथा यदि कहीं तोड़फोड़ की घटना होती है तो उस पर तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि विद्युत विभाग के कोई भी अधिकारी बिना जिला प्रशासन के संज्ञान में लाये अपना क्षेत्र/कार्यालय ना छोड़े, तथा यह भी सुनिश्चित करें कि आन्दोलन के दौरान क्षेत्र में आम नागरिक एवं उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के निर्देशन में मध्यांचल के क्षेत्रान्र्गत विभिन्न जिलों में आपात विद्युत निर्बाध व्यवस्था (कन्टेजेन्सी प्लान) तैयार किया गया है। जिसके क्रम में प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल द्वारा समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (वितरण) को निर्देशित कर दिया गया है कि उनके स्तर से तत्काल निम्न अधिकारियों को नामित किया गया है:-
1. वर्कशाॅप नोडल अधिकारी
2. स्टोर नोडल अधिकारी
3. डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन के लिए एक अधिकारी
उपरोक्त नोडल अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल के दौरान समस्त जिलों में आपात विद्युत निर्बाध व्यवस्था का संचालन सुनिश्चित कराने का कार्य करते हुए परिवर्तकों की पर्याप्त उपलब्धता एवं उनके अनुरक्षण तथा संवेदशील एवं अति आवश्यक सेवाऐं जैसे-सरकारी एवं निजी अस्पताल, पेयजल आपूर्ति, आक्सीजन प्लान्ट एवं अन्य अति- महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की निगरानी की जा रही है तथा वितरण हेतु मेन्टेनेस/बे्रक डाउन अटैण्ड करने का कार्य भी नोडल अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता से किया जा रहा है।
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा द्वारा जारी दिनांक 04.01.2023 के शासनादेश द्वारा 6 माह के लिए किसी भी प्रकार का आन्दोलन/प्रर्दशन/कार्य बहिष्कार करना ना केवल अनुचित है, अपितु अवैधानिक भी है।
इस क्रम में प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल के निर्देशानुपालन में मुख्य अभियन्ता (वितरण/जानपद) द्वारा उपरोक्त हड़ताल के दौरान आपात स्थिति में विद्युत आपूर्ति बहाल रखने हेतु प्रत्येक जनपद में स्थापित समस्त 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों की सूची, संविदा एजेन्सियों की सूची, जनपद के अवर अभियन्ता तक के अधिकारियों का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित पूर्ण विवरण इत्यादि सम्बन्धित सूचनाएं प्रत्येक जिले के जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गयी है।
प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल द्वारा समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/जानपद) को यह भी निर्देशित किया गया कि उपरोक्त प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को किसी भी दशा में किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि कारपोरेशन द्वारा निर्दिष्ट दिनांक 31.03.2001 में निहित प्राविधानानुपालन में ’’काम नही तो वेतन नही’’ का सिद्धान्त का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगें।
जनसम्पर्क अधिकारी

